
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
बीते साल गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी की जांच रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी समेत 59 अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को जारी रखते हुए साल 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी मामले में जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी. गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया को आगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का निर्देश भी दिया था.
जाकिया ने बीते साल पांच अक्टूबर को गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. इस मालमे में 26 नवंबर को एक सुनवाई हुई थी. इससे पहले की तारीख पर सुनवाई के दौरान जाकिया के वकील ने कहा था कि इस याचिका पर नोटिस जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि यह 27 फरवरी 2002 और मई 2002 के दौरान हुई कथित बड़ी साजिश के पहलू से संबंधित है. गोधरा में 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में कार सेवकों के डिब्बे में हुए अग्निकांड की घटना के अगले दिन अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में 28 फरवरी 2002 को उग्र भीड़ के हमले में पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 व्यक्ति मारे गए थे.
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