
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बार कोरोना वायरस को लेकर देश में पांच जोन बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर फैसला राज्य सरकारें लेंगी.।
क्या है बफर और कंटेनमेंट जोन
देश में सिर्फ तीन जोन बनाए गए थे, जिनमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन शामिल हैं. बफर जोन को लेकर नियम अभी साफ होना बाकी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है। कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर सख्त पाबंदी होगी.कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच होगी।
रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार करेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा. कंटेंनमेंट और बफर जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देश का पालन करना होगा. वहीं, ग्रीन जोन में वो जिले आएंगे, जहां कोरोना वायरस के एक भी मामले नहीं होंगे. जबकि रेड जोन में वो इलाके आएंगे, जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार दो गुना तेजी से बढ़ रहे हैं।