
नई दिल्ली। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। यात्रा पर सरकार ने छूट दे दी है, लेकिन ये छूट कैसे लागू होगी, और काम कैसे करेगी ये तय करने का काम राज्य सरकारों को दे दिया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका फैसला राज्य सरकारें अपने-अपने यहां के हालात के आधार पर करेंगी।यानी अगर किसी को लखनऊ से बनारस जाना है, तो यूपी सरकार इसके लिए गाइडलाइन तय करेगी।
केंद्र की ये हैं गाइडलाइंस
सुरक्षा कारणों को छोड़कर सभी घरेलू और विदेशी यात्री विमानों पर रोक लगी रहेगी।लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो ही हवाई यात्रा मुमकिन होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय की इजाज़त की जरूरत होगी।
-स्पेशल और श्रमिक ट्रेनों को छोड़कर कोई ट्रेन नहीं चलेगी. लेकिन यहां भी सुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी और गृह मंत्रालय के आदेश अपवाद होंगे।
-सभी शहरों के मेट्रो रेल बंद रहेंगे
-सभी प्रदेशों को ये अधिकार है कि वह यह तय कर सकते हैं कि उस प्रदेश में कौन सी यात्री वाहन और बसें चलेंगी।
-एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए यात्री सेवा शुरू करने का अधिकार राज्यों को है। उदहारण के तौर पर अगर बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार तैयार हों तो दोनों राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें चल सकती हैं।इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों गाड़ियां शामिल हैं।
-सभी प्रदेश मेडिकल प्रोफेशनल, नर्स, पैरमेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस को बिना रोक टोक के जाने देंगे।सभी राज्य खाली और सामान से भरे ट्रकों को आने-जाने देंगे।
-कंटेनमेंट जोन अपवाद होंगे। वहां केवल इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोग ही जा सकेंगे और वहां रहने वाले लोग इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे।
-आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी।यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाना है। लॉकडाउन 4 के दौरान अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उस पर कड़ी कारवाई की जाएगी।