
लखनऊ। यूपी सरकार की ओर से देर रात गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
प्रदेश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। मेट्रो रेल सेवा भी इस दौरान प्रतिबंधित रहेंगी।
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
यूपी में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और अन्य इसी तरह से चीजों को खोलने पर पाबंदी लगी हुई है। खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी।
इसके अलावा प्रदेश के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिेंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है।
सत्कार सेवाएं यानी हॉस्पिटैलिटी सर्विस आम लोगों के लिए बंद रहेगी।
होम डिलिवरी करने की अनुमति
बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्तरां-किचन को खाने या खाद्ध पदार्थों की केवल होम डिलिवरी करने की अनुमति होगी। सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम पर रोक
प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इस दौरान समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे।
इन जोन को मिली रहात
प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में कई गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी है। कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर सभी फैक्टरियां खुलेंगी, लेकिन मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन करना होगा।
दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानदार को मिली जिम्मेदारी
सरकार की ओर से कहा गया है कि जो दुकानें खुलेंगी उन्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान ना ख़रीदने दें।
इसके अलावा सभी बाजार अलग-अलग दिन के हिसाब से खोले जाएंगे, इस पर फैसला जिले के अधिकारी व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर लेंगे।
यूपी सरकार ने भी मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। प्रदेश में अब मिठाई की दुकानें खोली जा सकेगी, लेकिन वहां सिर्फ बेचा जाएगा, कोई दुकान में बैठकर खा नहीं सकता। इसी तरह रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी।
निर्देश के मुताबिक प्रदेश में बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए प्रशासन से अनुमित लेनी होगी। 20 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला पाएंगे
स्ट्रीट वैंडर और पटरी व्यवसायी अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फेस मास्क और गलव्स पहनने के साथ-साथ सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।