
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को दिशा निर्देश जारी कर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल आदि खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक होटल और मॉल तो खुलेंगे लेकिन छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क या फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। होटल आने वालों को आरोग्य सेतु एप साथ रखना होगा। केवल बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेद दिया जाएगा। मंत्रालय ने साथ ही संक्रमण के खतरे को देखते हुए 65 या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम बच्चों और मधुमेह, किडनी या अन्य संबंधित बीमारी से ग्रस्त रोगियों को घर में ही रहने की सलाह दी है।
रेस्तरां संचालकों को खाने की होम डिलीवरी घर के मुख्य द्वार तक ही करने को कहा गया है। ग्राहक को सीधे खाने का पैकेट देने से मनाही है। होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। वहीं रेस्तरां में बैठने की क्षमता को 50 फीसदी तक कम करने की सलाह दी गई है।