
वहीं, फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10000 हजार का चालान होगा. इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मोडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा।
पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपये का फाइन देना होगा। बता दें कि पहले पार्किंग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना लगता था, ये अब बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।
ये सभी फैसले मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने/चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है।